क्या मकान का मालिक अपने किराए के अधिकार के बदले में उस किरायेदार के सामान को ले सकता है जो घर से निकल गया और किराए का भुगतान नहीं कियाॽ
पश्चाताप के बाद हराम संपत्ति से निपटान का तरीक़ा
उसने बिना वैध कारण के धन लिए है तो वह कैसे तौबा करे ?
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